राशि चेक बांटे जाने एवं राशि आहरण के संबंध में आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत पर लुण्ड्रा विधानसभा रिटर्निंग ऑफिसर ने कराई जांच
आचार संहिता से पूर्व जारी हुए चेक, नहीं किया गया राशि आहरण, शिकायत निराधार

अंबिकापुर/रीपोर्ट (आफताब आलम) लुण्ड्रा विधानसभा अंतर्गत आदर्श आचार संहिता के दौरान शासकीय मद की राशि के दुरुपयोग की शिकायत संज्ञान में आने पर रिटर्निंग ऑफिसर लुण्ड्रा द्वारा तत्काल एसडीएम धौरपुर (लुण्ड्रा) को जांच के निर्देश दिए गए। शिकायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लुण्ड्रा द्वारा जनसंपर्क मद की राशि को 5 अक्टूबर 2023 का चेक में डेट डलवाकर आचार संहिता के दौरान बांटे जाने एवं आहरण कराकर प्रचार के माध्यम के रूप में दुरुपयोग की बात कही गई थी जिस पर विस्तृत जांच की गई। रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि एसडीएम द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं जांच के साथ संलग्न दस्तावेज तथा ग्राम पंचायत सचिवों के बयान, चेक जारी पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने से पूर्व 03 अक्टूबर 2023 को ही जनसंपर्क निधि की राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के नाम से जारी की गयी है, जो 04 अक्टूबर 2023 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्राप्त हुआ और सीईओ जनपद पंचायत लुण्ड्रा द्वारा दिनांक 05 एवं 06 अक्टूबर 2023 को संबंधित जनसंपर्क की राशि प्रति पंचायत 10 हजार रूपये के अनुसार कुल 3 लाख 10 हजार राशि का चेक ग्राम पंचायत सचिवों को प्रदाय किया गया है। इस पर सचिवों के बयान एवं दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। साथ ही आचार संहिता के दौरान 19, 20 और 21 अक्टूबर को ही खाते के कलेक्शन में लगवाए जाने और आहरण की बात को भी निराधार पाया गया है। ग्राम पंचायत सचिवों के बयान अनुसार ग्राम पंचायत कोरिमा, कुदर, पड़ोली, चितरपुर, गगौली, महोरा, दुन्दु, लुण्ड्रा, धौरपुर, रघुनाथपुर, जोरी द्वारा उक्त चेक आहरण हेतु नहीं लगाए गए हैं। ग्राम पंचायत लालमाटी, ऊचडीह, सुमेरपुर, जरहाडीह, लमगांव, कोट, बिल्हमा द्वारा दिनांक 09 अक्टूबर 2023 को और ग्राम पंचायत ससौली, डकई, कुन्दी कला, कर्रा, लुण्ड्रा द्वारा 10 अक्टूबर 2023 को बैंक में चेक जमा किया गया है। इसमें राशि आहरण नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत जमीरा द्वारा 12 अक्टूबर, नागम द्वारा 13 अक्टूबर, करौली, उदारी द्वारा 16 अक्टूबर और डुमरडीह द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को बैंक कलेक्शन हेतु बैंक में जमा किया गया है जिसकी राशि का आहरण नहीं किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि विस्तृत जांच के आधार पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की इस शिकायत को निराधार पाया गया है।

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