
कुसमी/संवाददाता (फिरदौस आलम) जिला- बलरामपुर रामानुजगंज स्थान रामानुजगंज,सचिव जिला
विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में थाना कुसमी में plv पद पर नियुक्त इर्शाद आलम ने दिनाँक 23-10-2023
को कुसमी में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर बताया कि यदि कोई जवान डयूटी पर
है और उस पर कोई हमला
करता है तो हमला करने
वाला व्यक्ति भारतीय दंड
संहिता की धारा 353 के
तहत दण्डनीय होगा तथा
यदि ड्यूटी पर किसी भी
सरकारी सेवक के साथ मारपीट की जाती हैं तो मारपीट करने वाला
व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 332 के तहत दण्डनीय होगा तथा
भारतीय दंड संहिता की धारा 353 332 अजमानतीय है। थाना कुसमी में plv पद पर पदस्थ इर्शाद आलम ने आगे कहा कि यदि किसी भी सरकारी सेवक को ड्यूटी के दौरान
उसके पदीय कर्तव्यों में बाधा डाली जाती है तो दोषी व्यक्ति भारतीय दंड
संहिता की धारा 186 के तहत दण्डनीय होगा तथा यदि लोक सेवक को ड्यूटी के दौरान इस प्रयोजन से क्षति करने की धमकी दी जाती है कि वह अपने कार्यों को न कर सके तो दोषी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 189 के तहत दण्डनीय होगा ।
