हिट एंड रन कानून के सबंध मे यातायात प्रभारी द्वारा दिए गए, नए नियमों की जानकारी

जिले में संचालित बस, ऑटो एवं ट्रक संचालकों की बैठक लेकर दी गई नए नियमों की जानकारी।

बलरामपुर/रिपोर्ट (आफताब आलम) कलेक्टर बलरामपुर रिमजियूस एक्का एवं पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह के निर्देशन में ,एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में तथा SDM अमित श्रीवास्तव की उपस्थिति मे, यातायात प्रभारी विमलेश देवांगन के नेतृत्व में, यातायात व्यवस्था को सुगम एवं जागरूकता कार्यक्रम को प्रभावी बनाने, बस संचालकों एवं ऑटो संचालकों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई ।
यातायात प्रभारी द्वारा बस/ट्रक/ऑटो संचालकों को यातायात नियमों का पालन करने समझाइस दी गई तथा बस/ट्रक/ऑटो संचालकों को भारतीय दंड संहिता कि धारा 106(2) मे हुए बदलाव और कानून के बारे मे विस्तार से जानकारी दिया गया । साथ ही साथ भारी वाहन चालकों को भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय न्याय संहिता के नए नियम,हिट एंड रन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

वही नए नियम सिर्फ बस ,ट्रक, डमफर चालक तक ही सिमित न होकर, सभी वाहन चालक पर लागू होता हे ।
इसके साथ हि यदि किसी लापरवाही से दुर्घटना हो जाती है तो उस स्थिति मे, यदि वाहन चालक दुर्घटना स्थल से न भागकर तत्काल थाना, अस्पताल को सूचित करता है तो, उस पर यह धारा लागू नही होती है।
नियमों के बारे मे बरिकी से जानकारी देने के बाद बलरामपुर से ट्रक, बस चालकों और उनके मालिक द्वारा हड़ताल का समर्थन नही करने का आश्वासन भी दिया गया ।
इस बैठक में बस ऑटो ट्रक संचालकों की समस्याओं को सुना गया एवं उनके समस्या को हल करने यातायात प्रभारी द्वारा आश्वासन दिया गया।
इस बैठक में SDM अमित श्रीवास्तव, यातायात प्रभारी रक्षित निरीक्षक विमलेश देवांगन,अनिल दुबे, प्रधान आरक्षक बटन सिंह, प्रधान आरक्षक गोविंदराम राठिया, बस /ऑटो संचालक एवं एजेंट के साथ-साथ जिले के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

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