खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने की,
खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग अखबार पेपर से न करने की अपील



बलरामपुर (अफताब आलम)/ जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग बलरामपुर ने खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग के लिए अखबार का उपयोग नहीं करने की अपील की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नितेश कुमार मिश्रा ने बताया कि दुकानदार व होटल संचालक खाद्य पदार्थ देने के लिए आमतौर पर अखबार का उपयोग करते हैं, साथ ही भोजन पैक करने के लिए तथा तले हुए भोजन से अतिरिक्त तेल निकालने के लिए अक्सर अखबार कागज का प्रयोग करते हैं जो की स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
उन्होंने बताया कि अखबार की छपाई में प्रयोग होने वाला स्याही खाद्य सामग्री लपेटने पर खाद्य पदार्थ में चला जाता है। अखबार की छपाई में प्रयुक्त स्याही में डाईआईसोब्यूटाईलफटाइलेड, डाईएनआईसोब्यूटाइलेट, बेंजोफिनोन, बेंजिटाईल जैसे खतरनाक रसायन होते हैं। साथ ही इसमें लेड तथा अन्य हानिकारक धातु होते हैं, जो मुंह के रास्ते से फेफड़ों और मस्तिष्क में प्रवेश करके उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा छपाई वाली स्याही में नेप्थीलमिन पाया जाता है, शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाने से मौत भी हो सकता है। छपाई वाली स्याही में पाये जाने वाले रंजक भी हानिकारक होते हैं, जो खाद्य पदार्थ तेल में मिल जाते हैं जिनको खाने से पाचन संबंधित विभिन्न प्रकार के कैंसर, महत्वपूर्ण अंगों की विफलता, प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना जैसे कई बीमारियां हो सकती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकानदारों तथा होटल संचालकों से अपील करते हुए कहा कि अखबारी कागज का प्रयोग खाद्य सामग्री लपेटने आदि में न करें। बार-बार समझाने के बाद भी यदि कोई दुकानदार व होटल संचालक न माने तो उसकी शिकायत खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में की जा सकती है। इसके लिए विभाग के द्वारा हेल्पलाइन नम्बर भी जारी किया गया है जिसका नंबर 93405-97097 है। शिकायत मिलने पर संबंधित दुकानदार एवं होटल संचालक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

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