
कुसमी/स्टेट हेड (फिरदोश आलम) आज इरशाद आलम के द्वारा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चियों को एवं लड़कों को कानून की जानकारी दिया गया और बताया गया कि किसी भी बच्ची को अश्लील हरकत करना छूना और गंदी बातें करना सोशल मीडिया के माध्यम से गलत संदेश भेजना अश्लील फोटो भेजना गैर कानूनी अपराध के अंतर्गत आता है और इसके लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 में दंड का प्रावधान किया गया है इसलिए समाज के सभी लोगों को जागरूक होना आवश्यक है और सभी लोगों को कानून के जानकारी होना जरूरी है समय-समय पर पी. एल. व्ही. के द्वारा जागरूकता शिविर लगाया जाता है जागरूकता का प्रचार प्रसार हो रहा है और लोगों को लाभ मिल रहा है