लापरवाहीपूर्वक डीजे बजाने वाले वाहन चालक के विरुद्ध किया गया चालानी कार्यवाही

छ•ग• कोलाहाल नियंत्रण अधिनियम के तहत किया गया कार्यवाही

खैरागढ़/स्टेट हेड (राशिद जमाल सिद्दिकी) दिनांक 29 जनवरी 2024 को जिले के पुलिस कप्तान पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल  के निर्देशन में प्रदेश में स्कुल बच्चों की वार्षिक परिक्षा का ध्यान में रखते हुऐ जिले की यातायात व्यवस्था एवं लाऊड स्पीकर व डीजे संचालको को सुचारु से कोलाहाल अधिनियम को ध्यान में रखते हुए संचालित करने जिले के सभी थानों को आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके परिपालन में थाना खैरागढ़ पेट्रोलिंग पार्टी के साथ शहर भ्रमण के दौरान कोलाहाल अधिनियम के नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन क्रमांक सीजी 08 एए 8626 डीजे साउण्ड सिस्टम को जप्त किया जाकर चालक सुरेश कुमार वर्मा पिता राधे लाल वर्मा उम्र 42 साल साकिन दिलीपपुर थाना खैरागढ़ के द्वारा लापरवाही पूर्वक डीजे बजाकर वाहन चलाते वाले के विरुद्ध कोलाहाल अधिनियम की उल्लंधन की धारा 4,5,15 छ•ग• कोलाहाल नियंत्रण अधिनियम तहत वैधानिक कार्यवाही कर इस्तगशा तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।

जिससे माननीय न्यायालय द्वारा शुल्क 1000/- रूपये  अर्थ से दण्डित किया है। तथा सभी डीजे संचालको को सूचित कर दिनांक 16.02.2024 को मीटिंग रखा गया जिसमें सभी डीजे संचालको को हिदायत दिया गया की स्कूलों में वार्षिक परिक्षा संचालित किया जा रहा है, जिससे छ•ग• कोलाहाल नियंत्रण अधिनियम नियमो का पालन करें। रात्रि 10 बजे के बाद डीजे नही बजाने एवं रैली जुलूस में बिना अनुमति आदेश का डीजे बजाने की बात कही गई तेज अवाज व वाईब्रेट पर विराम लगाने में अपनी सहयोगिता प्रदान करने की आग्रह किया देखा जाए तो थाना प्रभारी राजेश देवदास ने गलत कार्य करने वाले को नहीं बक्शा

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