2 आरोपीयों के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट में की गयी कार्यवाही

36 पौवा देशी प्लेन शराब कीमत 2880 रू. एवं सिम्बा बीयर एक बाटल कीमत 210 रू. को किया गया जप्त

गंडई/स्टेट हेड (राशिद जमाल सिद्दिकी) खैरागढ़-छुईखदान-गंडई  त्रिलोक बंसल (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय के निर्देशन पर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी गंडई प्रशांत खाण्डे के दिशा निर्देश में थाना प्रभारी गंडई निरीक्षक भीमसेन यादव के नेतृत्व में थाना गंडई स्टाॅप द्वारा नशे एवं अपराधिक गतिविधियों पर लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है इसी क्रम में दिनांक 20.02.2024 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि दो व्यक्ति मो0सा0 से सफेद नीला रंग के प्लास्टिक बोरी में अवैध रूप से शराब लेकर गंडई से लिमों की ओर जा रहे है कि सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर हमराह स्टाफ व गवाहन के साथ ग्राम देवपुरा मोड़ के पास घेराबंदी किये मुखबीर के बताये अनुसार दो व्यक्ति एक मो0सा0 में गंडई से लिमों की ओर आते दिखे जिसे रोकर कर पूछताछ करने पर तलासी लेने पर उनके पास रखे बोरी के अंदर 36 पौव देशी प्लेन शराब शीलबंद एवं सिमबा बीयर एक बाटल मिला, उसका नाम पता पुछने पर मो0सा0 के चालक ने अपना नाम उत्तम सिन्हा पिता बैसाखू सिन्हा उम्र 28 साल साकिन बिरोड़ा थाना सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम एवं पीछे बैठे व्यक्ति में अपना नाम नरोत्तम वर्मा पिता दौलत वर्मा उम्र 29 साल साकिन जंगलपुर थाना सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम का रहने वाला बताया उनके पास अत्यधिक मात्रा में शराब रखकर परिवहन करने के संबंध में कोई वैद्य कागजात नहीं होने से उसके कब्जे में रखे 36 पौव देशी प्लेन शराब कीमती 2880 रू. एवं सिम्बा बीयर एक बाटल कीमती 210 रू. एवं घटना में प्रयुक्त मो0सा0 क्र. सी.जी. 25 एम 0987 को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया, आरोपीयों का कृत्य आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पाये जाने से आरोपीयों के विरूद्ध अपराध क्र. 54/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट, कायम कर विवेचना में लिया गया। उक्त कार्यवाही में प्र0आर0 सुन्दरूराम चन्द्रवंशी आरक्षक मनोज बंजारे का सराहनीय भूमिका रहा।

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