
के•सी•जी•/स्टेट हेड (राशिद जमाल सिद्दिकी) मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मृतिका श्रीमती पुष्पा साहू का विवाह आरोपी श्रीराम साहू से वर्ष 2017 में अप्रैल माह रामनवमी के दिन हुई थी शादी के बाद से आरोपीगण के द्वारा मिलकर पुष्पा साहू को दहेज में फ्रीज व मोटर सायकल नहीं लाये हो कहकर मारपीट कर प्रताड़ित करते थे जिसके कारण पुष्पा साहू अपने मायके दो बार भागकर चली गई जहां समाज प्रमुख व मायके वाले के समझाने पर वापस ससुराल आने के बाद पुनः आरोपीगण उसके पति श्रीराम साहू देवर भुपेश साहू, ससुर नंदलाल साहू, सास पार्वती साहू द्वारा लगातार मारपीट कर प्रताड़ित करने के कारण परेशान होकर अपने ससुराल खैरबना के कमरे के पंखा में साड़ी का फंदा लगाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मर्ग क्रमांक 40/2023 धारा 174 जा0फौ0 की जांच पर आरोपीगण के विरूध्द थाना छुईखदान में अपराध क्रमांक 82/2024 धारा 304-बी, 498-क(ख), 34 भादसं., 3,4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीबध्द किया गया।
पुलिस अधीक्षक खैरागढ छुईखदान गंड़ई(छ0ग0) त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.) के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डे के नेतृत्व में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले के द्वारा प्रकरण के आरोपीगण (1) श्रीराम साहू पिता नंदलाल साहू उम्र 28 साल, (2) भुपेश साहू पिता नंदलाल साहू उम्र 26 साल, (3) नंदलाल साहू पिता परसादी साहू उम्र 53 साल, (4) पार्वती साहू पति नंदलाल साहू उम्र 50 साल साकिनान खैरबना थाना छुईखदान जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ0ग0) को आज दिनांक 04/03/2024 को गिरफ्तार किया गया है जिसे माननीय न्यायालय पेश किया गया है। जहाॅ से ज्युडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर गेन्दले, उपनिरीक्षक बी0आर0 सिन्हा, सउनि0 मुरली सिंह बघेल, आरक्षक 416 विनोद पोर्ते, आरक्षक 1220 अख्तर मिर्जा, म0आर0 1981 लक्ष्मी चंदेल की भूमिका रही है।