
बलरामपुर ( आफताब आलम रिपोर्टर)/ भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के पश्चात जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रिमिजियुस एक्का की उपस्थिति में संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री एक्का ने जिले में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु चल रही तैयारियों की गहन समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने कहा। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारी एवं कर्मचारी को निर्वाचन संबंधी सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक एवं जिम्मेदारी के साथ करने के निर्देश दिये।
बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एक्का ने जिले में निर्वाचन कराने हेतु चल रही तैयारियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि जिले में तीनों विधानसभा क्षेत्र के लिये 17 नवंबर को मतदान होना है। अधिकारी सभी विभागों से आपसी समन्वय स्थापित निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन कराने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। जिन अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी निर्वाचन सम्बन्धी सम्पादन के लिये लगायी गयी है, ऐसे अधिकारी-कर्मचारी तत्काल अपने कार्य शुरू कर देवें। कलेक्टर ने कहा कि जिले में आगामी निर्वाचन कार्य संपादित करने के उद्देश्य से सभी राजनीतिक दलों, अभ्यार्थियों एवं शासकीय सेवकों के लिये आदर्श आचरण संहिता लागू की गई है। उन्होनंे कहा कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है, ताकि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन का कार्य सम्पन्न हो सके। साथ ही उन्होनें अधिकारियों/कर्मचारियों को बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान न करने तथा मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिये।
बैठक में जिला पंचायत जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रेना जमील, अपर कलेक्टर श्री एस.एस. पैंकरा, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती रुचि शर्मा, सर्व जिला स्तरीय अधिकारी, सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, सर्व जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे।

विधानसभा निर्वाचन 2023
प्रेक्षकों के लिए शासकीय/अर्द्धशासकीय सर्किट हाउस, ऑफिसर्स क्लब में कमरा आरक्षित रखने के निर्देश
बलरामपुर / विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के पश्चात जिले मंे आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रिमिजियुस एक्का के द्वारा जिला मुख्यालय तथा अनुभाग/तहसील मुख्यालयों में शासकीय/अर्द्धशासकीय सर्किट हाउस/रेस्ट हाउस/गेस्ट हाउस/ऑफिसर्स क्लब इत्यादि में कमरा का आरक्षण भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं उनके कार्यालयों के अधिकारियों व निर्वाचन कार्यों से संबंधित अन्य अधिकारियों के लिए आरक्षित रखने के लिए आदेशित किया गया है। जिला मुख्यालय तथा अनुभाग/तहसील मुख्यालयों में शासकीय/अर्द्धशासकीय सर्किट हाउस/रेस्ट हाउस/गेस्ट हाउस/ऑफिसर इत्यादि में कमरों का आरक्षण जिला मुख्यालय में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सत्कार अधिकारी बलरामपुर द्वारा एवं अनुविभाग/तहसीलों में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा किया जाएगा। यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया समापन तक सम्पूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा।

शासकीय वाहनों से नहीं किया जाएगा निर्वाचन प्रचार कार्य
बलरामपुर / विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा हो चुकी है, एवं आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन के दौरान निर्वाचन प्रचार करने के लिये शासकीय वाहनों का प्रयोग करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। वह वाहन जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या उनके सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों/विपणन बोर्डों, सहकारी समितियों, स्वायत्त-शासी परिषदों या अन्य किसी निकाय के हो, का किसी भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार या निर्वाचन (प्रचार) से संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा, निर्वाचन (प्रचार) से जुड़े किसी प्रयोजन के लिये उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
निर्वाचन आयोग के उक्त निर्देशानुसार के अनुपालपन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रिमिजियुस एक्का के द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा से लेकर निर्वाचन की समस्त प्रक्रियाओं के समापन तक शासकीय वाहनों से निर्वाचन प्रचार कार्य करने पर पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी या अन्य पदाधिकारी द्वारा जिन्हें उनके पदीय दायित्वों के निर्वहन के लिए शासकीय वाहन आबंटित है का दुरूपयोग किया जाना पाया जाता है तो उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अधीन कठोर कार्यवाही की जावेगी एवं ऐसे वाहन जिला निर्वाचन के अधीन अधिग्रहित कर लिये जायेंगें।
सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को उनके पदीय दायित्वों के निर्वहन हेतु आबंटित शासकीय वाहन जमा करने के निर्देश
बलरामपुर / विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा हो चुकी है, एवं आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। विधानसभा निर्वाचन 2023 की प्रक्रियाओं के समापन तक के लिए केंद्रीय/राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को उनके पदीय दायित्वों के निर्वहन हेतु आबंटित शासकीय वाहनों का दुरूपयोग रोकने के लिए वापस लेने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने केंद्रीय/राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को उनके पदीय दायित्वों के निर्वहन हेतु आबंटित शासकीय वाहन विधानसभा निर्वाचन प्रक्रिया समापन तक के लिए कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी बलरामपुर की सुपुर्दगी में देना सुनिश्चित करने को कहा है।

विधानसभा निर्वाचन 2023
जिले के सीमा क्षेत्र अंतर्गत शस्त्र लाइसेंस धारकों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित
शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र थाने में जमा करने के निर्देश
बलरामपुर / जिला दंडाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी श्री रिमिजियुस एक्का के द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहने तक के लिये सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किया गया है। कलेक्टर ने आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने तथा लोक शांति की सुरक्षा हेतु साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा की दृष्टि से सीमित अवधि के लिये जिले की सीमा क्षेत्र में आग्नेय शस्त्र लाइसेंस धारकों से जमा करने के निर्देश दिये हैं। जिससे चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित न हो सके तथा इन अस्त्र-शस्त्रों का दुरुपयोग होने से रोका जा सके। जिले की सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त लाइसेंस धारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में आगामी एक सप्ताह के भीतर जमा करें। सभी लाइसेंस धारी विधानसभा निर्वाचन 2023 के परिणामों की घोषणा उपरांत अपने अस्त्र-शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे।
विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु पेट्रोल पम्प संचालकों को सुरक्षित स्टॉक रखने दिए गए निर्देश
बलरामपुर / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रिमिजियुस एक्का द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के संपादन में डीजल एवं पेट्रोल की अतिरिक्त आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट एवं हाईस्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश के तहत समस्त पेट्रोल एवं डीजल अनुज्ञप्तिधारियों को नियमानुसार स्टॉक सुरक्षित (डेड स्टॉक सीमा को छोड़कर) रखने को दिए गए हैं। कलेक्टर ने सभी पेट्रोल एवं डीजल विक्रेताओं से विधानसभा निर्वाचन को सुचारू रूप से सम्पादित करने पर बल देते हुए कहा कि नियमानुसार प्रतिदिन डीजल-पेट्रोल का स्टॉक सुरक्षित रखने हेतु जिले में स्थित सभी ऑयल कंपनी के पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया। पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध न होने की दशा में छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट एवं हाई डीजल आयल (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 के तहत जारी अनुज्ञप्ति की शर्त का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व पम्प संचालक का होगा।


