शराब पीकर वाहन चलने वालों की खेर नही पुलिस की रहेगी नजर

खैरागढ़/स्टेट हेड (राशिद जमाल सिद्दिकी) पुलिस अधीक्षक  त्रिलोक बंसल के द्वारा सड़क दुर्घटना रोकने दिए गए सख्त निर्देश ।
जिला केसीजी पुलिस  द्वारा शराब पीकर वाहन चलाते पाए गए 14  व्यक्तियों पर की गई धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही।
कुल14 नग दोपहिया तथा चार पहिया वाहन किया गया जप्त।
पुलिस अधीक्षक श्री त्रिलोक बंसल द्वारा होली के मद्देनजर सड़क दुर्घटना रोकने हेतु शराब पीकर, बिना हेलमेट,तीन सवारी, रफ ड्राइविंग,मोडिफाइड साइलेंसर वाले वाहन चलाते पाए जाने वाले व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई करने के दीए सख्त निर्देश।
जिले मैं शराब पीकर वाहन न चलाने व हेलमेट पहनने पुलिस अधीक्षक की अपील।
खैरागढ़- दिनांक 21मार्च फरवरी  2024 को जिले के पुलिस कप्तान त्रिलोक बंसल (आईपीएस) के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा पांडे के दिशा निर्देश पर होली त्यौहार में शराब पीकर वाहन ,तीन सवारी, रफ ड्राइविंग,मोडिफाइड साइलेंसर वाले वाहन चलाते पाए जाने वाले व यातायात नियमों का पालन नहीं करने से सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु और गंभीर चोट एवं अपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु जिले के सभी थानों एवम यातायात शाखा को सख्त दिशा निर्देश प्राप्त हुआ जिसके परिपालन में  जिले के सभी थाना/ चौकी के थाना प्रभारी  के नेतृत्व मे अपने-अपने थाना क्षेत्र में चेकिंग पॉइंट लगाकर मोटर व्हीकल एक्ट कार्रवाई किए जाने के दौरान कुल 14 व्यक्तियों को शराब पीकर वाहन चलाते पाए जाने से उनके  विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही किया गया।जिसमे_
यातायात से
1. सोहन उर्फ सोनू वर्मा पिता श्रवण वर्मा उम्र 24साल साकिन उदयपुर थाना छुईखदान

छुईखदान से
2. दिनेश निषाद s/o घनिया निषाद उम्र 35 वर्ष साकिन कटंगी कला थाना खैरागढ़ जिला के सीजी
3. टुमन लाल वर्मा पिता राम जी वर्मा वर्ष 25 साल साकिन ग्राम कातलवाही थाना  छुईखदान जिला केसीजी
4. कोमल जंगल पिता नंदू राम जंघेल उम्र 36 वर्ष साकिन भूलाटोला थाना छुईखदान

जालबांधा से
5. गोविंद साहू पिता प्रथम साहू उम्र 56 वर्ष ग्राम छोटे टेमरी थाना घुमका जिला राजनांदगांव
6. मोहम्मद हारुन रशीद पिता मोहम्मद याकूब मकान नंबर 57 वार्ड नंबर 21 हाउसिंग बोर्ड भिलाई दुर्ग

गंडई से
7. मोहम्मद रमजान पिता रकीब मोहम्मद उम्र 28 वर्ष साकिन लाखाटोला थाना सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम
8. कोमेश कुमार साहू पिता कुंजलाल साहू उम्र 26 वर्ष साकिन खैरी थाना छुईखदान

खैरागढ़ से

9. मुकेश वर्मा पिता गोकुल वर्मा उम्र 34 वर्ष साकिन मुतेड़ा नवागांव थाना खैरागढ़ जिला केसीजी

10. कोमल वर्मा पिता सुंदर वर्मा उम्र 42 वर्ष शौकीन बोईरडीह थाना खैरागढ़ जिला केसीजी
11. उपेंद्र वर्मा पिता ईश्वर वर्मा साकिन संडी थाना खैरागढ़ जिला केसीजी
ठेलका डीह से

12. मूलचंद साहू पिता इतवारी साहू उम्र 46 वर्ष साकिन मरकाम टोला थाना ठेलकाडीह जिला केसीजी
13. राजेश कुमार सान पिता अमोली राम सान उम्र 43 वर्ष साकिन कलेवा थाना घुमका जिला राजनांदगांव
14. सुकालू राम ठाकुर पिता घुनूराम ठाकुर उम्र 40 वर्ष साकिन नवागांव (अनन्या) थाना मोहारा जिला राजनांदगांव
उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही कर उनके वाहनों को जप्त किया गया है जिसे माननीय न्यायालय खैरागढ़ में पेश किया जाएगा तत्पश्चात उनके लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही भी की जाएगी, पुलिस अधीक्षक  त्रिलोक बंसल के द्वारा आम जनता से होली त्यौहार को शांतिपूर्वक एवं सौहार्द पूर्वक एवं दुर्घटना रहित त्योहार मनाने की अपील की है।तथा शराब पीकर वाहन ,तीन सवारी,स्टंट, रफ ड्राइविंग,मोडिफाइड साइलेंसर वाले वाहन चलाते पाए जाने वाले व्यक्तियो पर कड़ी कार्यवाही करने के भी संकेत दिए हैं ।

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