पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के द्वारा सड़क दुर्घटना रोकने दिए गए सख्त निर्देश

जिला के•सी•जी• यातायात पुलिस  द्वारा शराब पीकर वाहन चलाते पाए गए 05 व्यक्तियों पर की गई धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही

खैरागढ़ एवम छूईखड़ान छेत्र से कुल17 नग दोपहिया वाहन किया गया जप्त

खैरागढ़/स्टेट हेड (राशिद जमाल सिद्दिकी) पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल द्वारा होली के मद्देनजर सड़क दुर्घटना रोकने हेतु शराब पीकर, बिना हेलमेट,तीन सवारी, रफ ड्राइविंग,मोडिफाइड साइलेंसर वाले वाहन चलाते पाए जाने वाले व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई करने के दीए सख्त निर्देश।
जिले मैं शराब पीकर वाहन न चलाने व हेलमेट पहनने पुलिस अधीक्षक की अपील।

खैरागढ़- दिनांक 22मार्च फरवरी  2024 को जिले के पुलिस कप्तान त्रिलोक बंसल (आईपीएस) के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पांडे के दिशा निर्देश पर होली त्यौहार में शराब पीकर वाहन ,तीन सवारी, रफ ड्राइविंग,मोडिफाइड साइलेंसर वाले वाहन चलाते पाए जाने वाले व यातायात नियमों का पालन नहीं करने से सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु और गंभीर चोट एवं अपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु जिले के सभी थानों एवम यातायात शाखा को सख्त दिशा निर्देश प्राप्त हुआ था

जिसके परिपालन में  जिले के यातायात शाखा प्रभारी शक्ति सिंह के नेतृत्व में यातायात स्टाफ के द्वारा खैरागढ़ एवं छुई खदान क्षेत्र में चेकिंग पॉइंट लगाकर मोटर व्हीकल एक्ट कार्रवाई किए जाने के दौरान कुल 05 व्यक्तियों को शराब पीकर वाहन चलाते पाए जाने से उनके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 की कार्यवाही के साथ ही अन्य मामलों में कुल मोटर व्हीकल एक्ट की 23 कार्यवाही की गई जिसमें कुल 17 नग दो पहिया वाहन को जप्त किया गया है,

जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा तत्पश्चात उनके लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही भी की जाएगी, पुलिस अधीक्षक  के द्वारा आम जनता से होली त्यौहार को शांतिपूर्वक एवं सौहार्द पूर्वक एवं दुर्घटना रहित त्योहार मनाने की अपील की है। तथा शराब पीकर वाहन ,तीन सवारी,स्टंट, रफ ड्राइविंग,मोडिफाइड साइलेंसर वाले वाहन चलाते पाए जाने वाले व्यक्तियो पर कड़ी कार्यवाही करने के भी संकेत दिए हैं, जिन पर लगातार अमल किया जा रहा है।

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