
अम्बिकापुर (रिपोर्टर आफतब आलम) माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के परिपालन में एवं कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में मोटरसाइकिल अधिनियम एवं कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए तहसीलदार अंबिकापुर एवं उनकी टीम द्वारा ध्वनि विस्तारक और तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर के भंडारण एवं विक्रय के संबंध में शनिवार को दुकानों का सघन निरीक्षण किया गया। इस दौरान जनपद रोड स्थित बुलेट राइडर पार्ट्स सर्विसिंग सेंटर का निरीक्षण किया गया।

दुकान संचालक की उपस्थिति में पुराना 3 साइलेंसर, जो तीव्र ध्वनि देता है, जब्त किया गया। इसके साथ ही जोड़ा पीपल महाराज गली स्थित दुकान आनंद ऑटो एजेंसी मोटरसाइकिल पार्ट्स दुकान का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकान संचालक की उपस्थिति में 2 इंदौरी ढोलकी साइलेंसर तथा 1 पंजाब साइलेंसर जब्त किया गया। मोटर व्हीकल अधिनियम तथा कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत उक्त सभी साइलेंसर को प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही हेतु रखा गया। दुकान के संचालक विक्रेताओं को भविष्य में किसी प्रकार के मॉडिफाई साइलेंसर की बिक्री नहीं करने का हिदायत दिया गया।

