नवीन कानूनों के संबंध में उन्मुखीकरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन

खैरागढ़/स्टेट हेड (राशिद जमाल सिद्दिकी) इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में हुआ आयोजन
नवीन न्याय संहिता उन्मुखीकरण कार्यक्रम में  कमिश्नर, एडीजे, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने नये कानूनों की दी जानकारी
00 सांसद प्रतिनिधि और कुल सचिव भी रहे मौजूद

खैरागढ़. आगामी 1 जुलाई 2024 को लागू होने वाले नये कानून के संबंध में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के  ऑडिटोरियम भवन में नवीन न्याय संहिता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार 27 जून को किया गया। इस दौरान  कमिश्नर, एडीजे, कलेक्टर, अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा कानून विदो ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारी, अधिवक्तागण, पत्रकारगण, नागरिक गण एवं छात्र-छात्राएं को  नये कानूनों की जानकारी विस्तार से दी. दुर्ग कमिश्नर सत्यनारायण राठौर ने बताया की 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू होने वाला है इस कानून को हम सबको जानने की आवश्यकता है, सामान्यतः जो कानून के बारे में जानता है, सामान्य जीवन में भी कानून का उल्लंघन कम करता है।

अनजाने में जो लोग कानून को  तोड़ते हैं, अनावश्यक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं अपना समय खराब एवम धन खराब करेंगे और आप सभी  ने देखा होगा कि डिस्टिक कोर्ट हो या रिवेन्यू कोर्ट सबसे ज्यादा वहां सीधे-साधे एवं गांव के लोग देखने को मिलेगा, पढ़े-लिखे और समझदार लोग कोर्ट कचरी में कम दिखेंगे वही गांव के सीधे-साधे लोग को कानून का ज्ञान नहीं होता और अनजाने में ही कानून का उल्लंघन कर जाते हैं। कानून की प्रक्रिया में एक बार घुस गए तो हम सभी जानते हैं कि न्यायालय प्रक्रिया बहुत जटिल है,  इसी जटिलता को दूर करने के लिए ही देश में तीन नए कानून लाया गया है।  देश में  की 3 क्रिमिनल लॉ अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता ले लेगी।

इन तीनो कानूनों को दंड संहिता से  न्याय संहिता बनाया गया है। ताकि सबको आसानी से न्याय मिल सके, दंड की बजाय हम न्याय की ओर आगे बढ़ सके।अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश चन्द्र कुमार कश्यप ने बताया कि  1 जुलाई से कानूनी नियमों में बदलाव होगा,  यह महत्वपूर्ण है कि सभी लोग नए नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा की  नियम सबके लिए बराबर है और दंड संहिता को न्याय संहिता में बदला गया है और एक जिम्मेदार  नागरिक होने के नाते हम सभी को इस नए कानून का ज्ञान होना चाहिए। केसीजी कलेक्टर  चंद्रकांत वर्मा ने कहा कि एक जुलाई से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रभावी होंगे। इसका उद्देश्य आम जनता को त्वरित रूप से न्याय दिलाकर राहत प्रदान करना है, इसलिए सभी को नवीन कानून के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है और सभी व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि स्वयं भी इन कानूनों को वो समझें तथा दूसरों को भी जागरूक करें। वरिष्ठ अधिवक्ता पंडित मिहिर झा ने बताया कि कानून में क्षमा का कोई प्रावधान नहीं है, भले ही भूलवश कोई अपराध हुआ हो पर सजा जरूर मिलेगी और जो 3 नए कानून बनाया गया है उसमे बहुत अच्छा प्रावधान है और अब धारा 420 ठगी के स्थान पर धारा 318 बन गया वही नए कानून में  धाराओं में बहुत ज्यादा बदलाव किया गया है जो पहले हत्या का मामला धारा 302 कहलाता था वो अब धारा 103 कहा जायेगा। उन्होंने बताया की अंग्रेजो ने जो आईपीसी दंड सहित अपने हिसाब से बनाया गया था जिसे अब सुधार कर न्याय संहिता बनाया गया है और इस प्रकार नवीन कानून में धाराओं को बदलकर नया धारा उसमे जोड़ा गया है क्योंकि पहले आईपीसी में 511 धाराएं थी उन्हें अब कम  किया गया है और नवीन कानून में महिलाओ को ज्यादा अधिकार दिए गए है साथ ही महिलाओ के साथ अपराध होने पर केवल एकल साक्ष्य के आधार पर न्यायालय घटना को सुनकर ही सजा का प्रावधान भी है।
अपर कलेक्टर प्रेम कुमार पटेल ने आयोजित कार्यशाला में कानून के उद्देश्य इसके नवीन प्रावधानों आदि के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी वही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पांडे ने बताया कि नए कानून की जानकारी छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और इस वेबसाइट में जाकर  प्रामाणिक जानकारी आप लोग ले और यह सभी बातें सामान्य भाषा में बताई गई हैं, जिससे आम लोगों को समझने में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि नए न्याय संहिता में बच्चों और महिलाओं के साथ अपराध करने पर  कठोर कार्रवाई के अलावा मृत्युदंड तक का प्रावधान दिया गया है। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि भागवत शरण सिंह, इंदिरा कला की कुल सचिव नीता गहरवार, एसडीएम टंकेश्वर साहू, थाना प्रभारी अनिल शर्मा, यातायात प्रभारी शक्ति सिंह, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. विवेक बिसेन, डॉ. बोधन पोर्ते, पत्रकार संघ अध्यक्ष जितेंद्र गौर, वरिष्ठ पत्रकार अनुराग तुरे, खिलेंद्र नामदेव, जिला पत्रकार संघ उपाध्यक्ष मो. याहिया नियाज़ी, श्रेयांश सिंह, पत्रकार नितिन भोंडेकर, गोपी वर्मा, भाजपा नेता नरेंद्र सोनी, एसआई प्रियंका पैकरा, टैलेश सिंह व शिक्षक विभाष पाठक सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे.

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