
समाज को व्यवस्थित रखने पारदर्शी-जवाबदेही कानून जरूरी – कलेक्टर श्री हरिस.एस
सुकमा/संभाग हेड (विनय कुमार दत्ता) भारत का तीन नया कानून क्रमशः भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आज 1 जुलाई से लागू हो रहा है। जिला पुलिस-प्रशासन के सौजन्य से थाना परिसर सुकमा में आयोजित नवीन कानून शुभारंभ उत्सव में जनप्रतिनिधि, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, गणमान्य नागरिक, पत्रकारगण सहित सभी वर्ग के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में नए कानून के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में कलेक्टर श्री हरिस.एस ने कहा कि समाज को व्यवस्थित रखने के लिए पारदर्शी और जवाबदेही कानून जरूरी है। इसका उद्देश्य त्वरित न्याय दिलाना है। उन्होंने कहा कि पुराने कानून में संशोधन कर नई धाराएं जोड़ी गई हैं तथा धाराओं का समायोजन किया गया है, इससे लोगों को त्वरित रूप से न्याय मिलेगा। उन्होंने संशोधित कानून के बारे में लोगों को जागरूक करने कहा।

पुलिस अधीक्षक श्री किरण गंगाराम चव्हाण ने कहा कि नए कानून में एकरूपता, समानता संवेदनशीलता और गोपनीयता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि नया कानून लागू होने से हम दंड से न्याय की ओर जा रहे हैं। उन्होंने नए कानून में बदलाव हुए विभिन्न प्रावधानों, धाराओं, संगठित अपराधों, चोरी, हत्या साइबर क्राइम, न्याय प्रक्रिया के लिए समय सीमा का निर्धारण, साक्ष्य सुरक्षा के प्रावधानों आदि की जानकारी दी।

कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि श्री धनीराम बारसे, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सुकमा श्री राजू साहू एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण सहित श्री उत्कर्ष भारती सहायक लोक अभियोजक, पत्रकारगण और बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे।