नेशनल हाईवे पर गौ सेवकों से खुलेआम मारपीट करने वाले अज्ञात आरोपीगण का 12 घंटे के भीतर खुलासा…..

सक्ती/रिपोर्टर (दीपक यादव)

दिनांक 20.07.2024
अप.क्र. 291/2024 धारा126(2),191(2),191(3),190,296,351(2),115(2), 324(2) BNS एवं  25,27 ARMS ACT
• पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा ने नेशनल हाईवे पर गौ सेवकों से खुलेआम मारपीट करने वाले अज्ञात आरोपीगण का 12 घंटे के भीतर खुलासा किया।
• 04 आरोपी गिरफ्तार ।
• आरोपीगण के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त हथियार एवं मोबाईल जप्त।
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मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मयंक सिंह पिता महेन्द्र सिंह उम्र 27 साल वार्ड नं. 13 सक्ती थाना सक्ती का दिनांक 18.07.2024 को थाना उपस्थिति आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि मैं गौ सेवा समिति सक्ती का अध्यक्ष हूं कि दिनांक 18.07.2024 के दोपहर 01.00 बजे नवीन पटेल मोबाईल से फोन कर बताया कि ग्राम खड़गांव (जोबी) के पास कुछ लोगो द्वारा काफी संख्या में गौवंश को ले जाया जा रहा है जिस पर से अपने दोस्त निलेश पटेल, सोनू सिदार, रोहन तिर्की, के साथ मोटर सायकल से ग्राम खड़गांव (जोबी) पहुंचे जहां देखे तो करीब 100 नग गौवंशों को बांध के रखे थें जिसे प्रार्थी के द्वारा गौवंशों को रस्सी से मुक्त कर वापस सक्ती आने के लिये निकले थे कि शाम करीब 05.00 बजे प्रार्थी के मोबाईल नंबर XXXXXXXX44 में अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर बोला गया कि मै अदनान अंसारी बोल रहा हूं तू मेरे मवेशियों को क्यो छोडवा दिये कहते मां बहन की अश्लील गाली व जान से मारने की धमकी दिया जिसे मै गाली देने मना करते फोन को काट दिया।

जैसे ही चारो मोटरसायकल से ग्राम मसनिया स्वागत गेट के पास पहुचें थे कि उसी समय 01 बोलेरो और 01 स्वीफ्ट  01 कार से करीब 12 से 15 लोग हमारे सामने आकर बोलेरो वाहने के चालक द्वारा मोटरसायकल को रोक कर दोनो वाहन में बैठे सभी 12 से 15 लोग उतरकर मयंक सिंह कौन है कहते मां बहन की अश्लील गाली व जान से मारने की धमकी देते मारपीट करने लगे, निलेश पटेल, रोहन तिर्की, सोनू सिदार बीच बचाव करने लगे तो सभी ने उनके साथ भी धक्का मुक्की कर मारपीट किये है। उक्त लोगो द्वारा मारपीट करने से हमे चोंट लगा है तथा बोलेरो वाहन चालक द्वारा ठोकर मारने से मेरा  मोटर सायकल क्षतिग्रस्त हो गया है तथा निलेश पटेल का भी मोटर सायकल क्षतिग्रस्त हो गया है। कि लिखित रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदया सक्ती सुश्री अंकिता शर्मा द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी हेतु 03 टीम गठित कर किया गया जिसमे क्रमश: निरी. बृजेश तिवारी, निरी. अमित सिं‍ह उप निरी. अनवर अली, निरी. कमलकिशोर महतों व अन्य स्टाप के साथ रवाना किया तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती मनीष कुंवर के मार्गदर्शन में घटना मसनिया कला से पलगढ़ा से छाल तक सीसीटीव्ही फुटेज की छानबीन की गई, प्रार्थी के सीडीआर का अवलोकन किया गया, मैनुअन, तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तथा मुखबिर के माध्यम से आरोपीगणों की पहचान किया गया और आरोपीगण मयंक राजपूत पिता चंद्रशेखर राजपूत उम्र 22 वर्ष, शैलेंद्र साहू पिता कैलाश साहू उम्र 25 वर्ष, सुनील महंत पिता रत्थुराम महंत उम्र 28वर्ष तथा अरूण साहू पिता जयशंकर साहू उम्र 24 वर्ष सभी साकिनान कुडेकेला थाना छाल, जिला रायगढ़ को घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिनसे पूछताछ करने पर अपराध धारा सदर का घटित करना स्वीकार किये एवं आरोपीगण का पहचान कार्यवाही कराया गया है। आरेापीगण का कृत्य धारा सदर का घटित करना पाये जाने से गिर0 कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण में संलिप्त वाहनों एवं अन्य फरार आरोपीगण की पता तलाश की जा रही है। उपरोक्त कार्यवाही में निरी. बृजेश तिवारी, निरी. अमित सिं‍ह निरी. कमलकिशोर महतों, निरी. जितेंद्र कोसले, उप निरी. अनवर अली, उप निरी. जीएस राजपूत, प्रधान आरक्षक चित्रांगद चंद्रा, संजीव शर्मा, आरक्षक जोगेश राठौर,  यादराम चंद्रा, श्याम गबेल, विकास बरेठ, नरेश चंद्रा, श्याम गबेल, सायबर टीम से प्रधान आर. प्रेम राठौर, आरक्षक फारूख खान, अलेक्सेस मिंज, राकेश राठौर, खगेश राठौर का महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा ने मामले को 12 घंटे में भीतर सुलझाने के लिए अपनी पुरी टीम को उनकी लगन एवं मेहनत के लिए बधाई दी है और कहा की ऐसे प्रयासों जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढेगा प्रार्थी ने पुलिस को धन्यवाद करते हुये कानून व्यवस्था भविष्य में अपने हाथ में नही लेने के लिए प्रतिबद्ता जाहिर किया।
नाम आरोपीगण-  01. शैलेंद्र साहू पिता कैलाश साहू उम्र 25 वर्ष,
02. मयंक राजपूत पिता चंद्रशेखर राजपूत उम्र 22 वर्ष,
03. सुनील महंत पिता रत्थुराम महंत उम्र 28वर्ष,
04. अरूण साहू पिता जयशंकर साहू उम्र 24 वर्ष सभी निवासी कुडेकेला थाना छाल, जिला रायगढ़(छ.ग.)

नोट- क़ानून व्यवस्था का कार्य पुलिस का है, किसी भी स्थिति में क़ानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें। ऐसे प्रयासों से अप्रिय घटनाएँ घट सकती हैं। कोई भी सूचना मिलने पर- 112, पुलिस कंट्रोल रूम सक्ती, संबंधित थाना प्रभारी को कॉल/मेसेज करें। अमूमन देखने में आया है कि True Caller App के माध्यम से लोगो की पहचान कर अफ़वाहे फैल सकती हैं True Caller में सही पहचान लिखी हो ऐसा ज़रूरी नहीं। इसलिए इसपे निर्भर होकर धारणाएँ ना बनाएँ।” –

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