छत्तीसगढ़ प्रदेश के नगर पंचायत और नगर पालिका अध्यक्षों की दुकान बंद

रायपुर(ब्यूरो रिपोर्ट)/छत्तीसगढ़ में नगर पंचायत और नगर पालिका अध्यक्षों की दुकान बंद हो गई है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने एक आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि नगर पालिका एवं नगर पंचायत में जितने भी भुगतान की प्रक्रिया होगी उसमें चेक पावर मुख्य नगर पालिका अधिकारी की होगा।

राजपत्र

आपको बता दे की छग शासन ने एक बार फिर नगरीय निकाय की व्यवस्था में बड़ा उलटफेर किया है।छत्तीसगढ़ शासन ने नगरीय निकायों में आने वाले नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष के चेक पॉवर यानी वित्तीय अधिकार खत्म कर यह अधिकार CMO को प्रदान कर दिया है। राजपत्र में प्रकाशित हुआ इस संशोधन के बाद नगर पालिका और नगर पालिका के चुने हुए अध्यक्ष को वित्तीय अधिकार अब नही रहेंगे। राजपत्र में प्रकाशन होने के बाद वित्तीय पॉवर अब सीएमओ को दे दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भुगतान किया गया नस्ती और भुगतान की जानकारी 3 दिवस के भीतर अध्यक्ष को सूचनार्थ भेजा जाएगा। इस कदम को नगरीय निकाय में काबिज अध्यक्षों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जहा कांग्रेस के अध्यक्ष पदस्थ है वहा सीएमओ को पावरफुल बना दिया गया है।

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