
करोंधा पुलिस ने ग्रिफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा
कुसमी/स्टेट हेड (फिरदोश आलम) बलरामपुर रामानुजगंज जिले के करोंधा थाना अंतर्गत सूचक अरविन्द तिर्की पिता युधना उरांव उम्र 45 वर्ष साकिन सुग्वेना द्वारा दिनांक 24.08.2024 के 8 बजे थाना में उपस्थित होकर मर्ग इंटीमेशन चाक कराया कि दिनांक 23.08.2024 के रात्रि करीब 8 बजे ग्राम सुरबेना बीचपारा स्थित अपने घर पर परिवार के साथ खाना खा रहे थे, उसी समय पड़ोस की रिश्ते की सास मृतिका त्रिफिल्ला बखला मेरे घर आयीं और पीछे तरफ की परछी में जाकर सोने के लिए विस्तर बना रही थी, उसी समय उसका नाती (पोता) दीपक कुमार बखला कुल्हाड़ी लेकर बड़बड़ाते हुए हुए मेरे घर में घुसकर उसकी दादी मृतिका त्रिफिल्ला के सिर पर 4-5 बार कुल्हाड़ी से वार (मारा) किया।

जिससे त्रिफिल्ला की नौके पर ही मृत्यु हो गयी और दीपक उक्त कुल्हाड़ी को लेकर बड़बड़ाते हुए अपने घर की तरफ चला गया। सूचना पर मर्ग इंटीमेशन कायम कर पंचनामा कार्यवाही में लिया गया। मर्ग सदर की जांच, पंचनामा, घटना स्थल निरीक्षण, शव निरीक्षण, सूचक चश्मदीद गवाह के कथनानुसार प्रथम दृष्टिया आरोपी दीपक कुमार बखला द्वारा धारा सदर का अपराध घटित करना पायें जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी दीपक कुमार बखला को थाना तलब कर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया और अपने मेमोरेण्डम कथन में अपराध में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को घर के बाड़ी में फेक देना बताया है। आरोपी के मेमोरेण्डम कथन अनुसार घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को समक्ष गवाहों के मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर वजह सबूत में कब्जा पुलिस लिया गया है तथा आरोपी दीपक कुमार बखला उर्फ दीपू पिता स्व. प्रेमसाय उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम सुरवेना बीचपारा थाना कोरंधा को दिनांक 24.08.2024 के 17:00 बजे गिरफ्तार किया गया है।
