जिले में शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने प्रशासन सतर्क, कलेक्टर ने आदतन अपराधी प्रेम मराठा को किया एक साल के लिए जिला बदर
अलग-अलग अपराधों में गंभीर प्रकरण हैं दर्ज
सरगुजा और उससे लगे सीमावर्ती जिले जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर तथा सूरजपुर की सीमा से एक साल तक रहेगा बाहर

अंबिकापुर/रिपोर्ट (आफताब आलम) जिले में शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने प्रशासन द्वारा आदर्श आचार संहिता के पालन और सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने विशेष निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट श्री कुन्दन कुमार द्वारा आदतन अपराधी प्रेम मराठा उर्फ़ प्रेम गढ़वा पिता अशोक मराठा निवासी बाबूपारा, थाना मणिपुर, तहसील अंबिकापुर को एक साल की अवधि के लिए जिले और उसके सीमावर्ती जिलों की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है। जारी आदेश के अनुसार उक्त व्यक्ति सरगुजा जिला तथा उससे लगे सीमावर्ती जिले जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर तथा सूरजपुर की सीमा से एक वर्ष की कालावधि के लिए बाहर रहेगा।
उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक, सरगुजा से प्राप्त पत्र के आधार पर प्रेम मराठा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, (अत्र पश्चात् अधिनियम) 1990 की धारा-5 (क) (ख) के प्रावधानों के तहत प्रकरण प्रारम्भ किया गया जिसके अनुसार अलग-अलग प्रार्थियों द्वारा उक्त व्यक्ति के खिलाफ गंभीर शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी है। प्रेम मराठा के विरुद्ध जिले के विभिन्न थाना और चौकी में 11 प्रकरण दर्ज हैं जिनमें लड़ाई झगड़ा, मारपीट, बलवा, लूटपाट, शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य गंभीर अपराध पंजीबद्ध किये जा चुके हैं।
वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपराधी प्रेम मराठा के क्रियाकलाप एवं आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण रखने के लिए तथा जनसाधारण में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से उक्त के विरुद्ध अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। यह आदेश दिनांक 16 अक्टूबर 2023 से एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगा।

Editor in chief वेब मीडिया में रुचि रखने वाले इच्छुक (दैनिक लक्ष्य संदेश) से जुड़ने के लिए संपर्क करें 87708800232

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *