
जांजगीर चांपा/रिपोर्टर (रजनी मानिकपुरी) नाम आरोपी हरिश कुमार यादव उम्र 24 वर्ष साकिन पचोरी थाना सारागांव जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)
नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते आरोपी के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
विवरण इस प्रकार है कि नाबालिक बालिका को दिनांक 11.03.2025 की रात्रि करीबन 11.00 बजे किसी ब्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की सूचना रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना सारागांव में अप.क्रं. 32/25 धारा 137 (2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जांजगीर -चाम्पा विवेक शुक्ला (IPS) के निर्देशन में अज्ञात आरोपी एवं अपहृता की पतासाजी की जा रही थी। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में अपहृता को सकुशल बरामद किया जाकर
अपहृतकर्ता आरोपी
हरिश कुमार यादव उम्र 24 वर्ष निवासी पचोरी थाना सारागांव जिला जांजगीर चांपा को पकड़ा जिसको घटना के संबंध में पूछताछ करने पर नाबालिक बालिका को शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा लेजाकर जबरदस्ती दैहिक शोषण करना बताए जाने से प्रकरण में धारा 64(2)(m),65(1),87 BNS 4, 6 पोक्सो एक्ट जोडी जाकर आरोपी के विरूद्ध अपराध घटित करने का पूर्णत सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक सावन कुमार सारथी थाना प्रभारी सारागाव का सराहनीय योगदान रहा।