
जांजगीर चांपा/संवाददाता (रजनी मानिकपुरी) नाम आरोपी- परमेश साहू उम्र 41 वर्ष निवासी भिलौनी थाना पामगढ़ जिला जांजगीर चाम्पा आरोपी के विरूध्द धारा 420 भा.दवि. के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है की प्रार्थी गोंविंद प्रसाद शर्मा निवासी भिलौनी थाना पामगढ द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके गांव का आरोपी परमेश साहू द्वारा अपने खेत जमीन को दिनांक 14/02/24 को दुसरे के नाम पर बिक्री कर रजिस्ट्री कराने के बाद उसी जमीन को दिनांक 22/02/2024 को पून: बिक्री का सौदा कर 500000/- (पांच लाख रूपये) प्राप्त कर धोखाधडी किया गया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 206/2025 धारा 420 भादवि. कायम कर विवेचना मे लिया गया।मामले मे त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी- परमेश साहू निवासी भिलौनी थाना पामगढ़ को पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पुछताछ करने पर प्रार्थी से धोखाधड़ी करने के नियत से पूर्व मे बेचे गये जमीन का पुनः सौदा कर प्रार्थी से 5,00,000/₹ लेना बताए जाने से आरोपी को विधीवत गिरफ्तार कर दिनांक 12.05.2025 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।उपरोक्त कार्यवाही मे उपनिरी. मनोहर सिन्हा थाना प्रभारी पामगढ़, स.उ.नि. रामदुलार साहू, आर. यशवंत पाटले, म.आर. सवीता पटेल एवं थाना पामगढ़ स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।,,,,