
बलरामपुर/(शोएब सिद्दिकी) विकासखण्ड कुसमी के तहसील चांदो के पटवारी शैलेष कुमार मिंज को ऑनलाइन नामांतरण प्रकरण में विलंब और लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है।
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1) (दो), 3-क (ख) एवं 3-क (ग) का उल्लंघन किया गया। जिस पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुसमी करुण डहरिया के द्वारा मिंज को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत्
तत्काल प्रभाव से निलंबित कर इनका मुख्यालय निर्वाचन शाखा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुसमी में नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

