परिवहन एवं यातायात विभाग की पहल से अब कंडक्टर लाइंसेंस बनाना हुआ आसान

बलरामपुर/(शोएब सिद्दिकी) दिनांक 05-04-26 को स्कूली बसो की चेकिंग के साथ कंडक्टर लाइसेंस हेतु जरूरी फर्स्ट ऐड किट प्रमाण पत्र हेतु किया गया शिविर का आयोजन

शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व जिले में संचालित होने वाले बसों की चेकिंग , अब कंडक्टर लाइसेंस बनाने हेतु की गई सार्थक पहल

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिला बलरामपुर रामानुजगंज अंतर्गत स्कूल बसों के उचित व नियमानुसार संचालन हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला बलरामपुर रामानुजगंज एवं पुलिस अधीक्षक जिला बलरामपुर रामानुजगंज के निर्देषानुसार मोटर यान अधिनियम की धारा 29 के तहत् किसी भी मंजिली गाड़ी के कंडक्टर के रूप में कार्य करने हेतु कंडक्टर अनुज्ञप्ति की आवष्यकता है।

सभी मंजिली वाहन परिचालकों के पास कंडक्टरी लायसेंस होना अनिवार्य है। जिसके परिपालन में दिनांक 05.04.2026 को परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस बलरामपुर द्वारा संयुक्त रूप जिला अस्पताल रोड़ स्वामी आत्मानन्द स्कूल के पीछे मैदान बलरामपुर में षिविर का आयोजन किया जा रहा है जिसमें इकाई के समस्त स्कूलों में चलने वाली स्कूल बस के ड्रायवर व कंडक्टर को निम्नलिखित दस्तावेज लेकर अनिवार्य रूप उपस्थित होना है।

  1. आयु प्रमाण पत्र ;अठारह वर्ष की आयु से कम नहीं होना चाहिए.
  2. सिविल सर्जन या जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी प्रथमोपचार प्रमाण पत्र। जो की फर्स्ट ऐड किट के प्रशिक्षण उपरांत दिया जाएगा ।
  3. नियम 27 ख प्रारूप संलग्न है।
  4. चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रारूप 1 में।
  5. जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र।
  6. नियम 40 में निर्धारित विहत शुल्क।
  7. शैक्षणिक अर्हता न्यूनतम आठ्वी पास
  8. एक पासपोर्ट साईज का फोटो।

नोटः. सभी स्कूल बसों के संचालक निर्धारित समयावधि में अपने स्कूल में संचालित सभी वाहन एवं वाहन के समस्त दस्तावेज जैसे बीमा, परमिट, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र । सभी दस्तावेज साथ रखें।
उपरोक्तानुसार स्कूली बसों की चेकिंग के साथ ही उक्त तिथि 05-04-26 को ही यात्री / स्कूली बसों के परिचालक ( कंडक्टर ) के लाइसेंस हेतु जरूरी फर्स्ट ऐड किट का प्रशिक्षण एवं निःशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण भी जिला अस्पताल बलरामपुर के चिकित्सक द्वारा किया जाएगा।

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