
खैरागढ़/स्टेट हेड (राशिद जमाल सिद्दिकी) आरोपी ललित शर्मा अपने साथी निखिल श्रीवास्तव और बैंक कर्मचारी के साथ मिलकर मोहगांव क्षेत्र के गरीब एवं भोले भाले किसानों का फर्जी तरीके से केसीसी लोन निकालकर करोड़ों रूपये का लगाया था चुना।

आरोपी ललित शर्मा द्वारा किसानों को अलग अलग तरीकों से अपने झांसे में लेकर उनका ऋण पुस्तिका एवं जमीन का कागजात लेकर फर्जी तरीके से बैंक वालों के साथ मिलकर केसीसी लोन निकालकर करता था धोखाधड़ी अपराध कर्माक
आरोपी इतने शातिर कि कई प्रकरणों में भू-स्वामी की जगह किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा कर लोन स्वीकृत कराकर भी धोखाधड़ी करते थे
किसानों को बैंक से ऋण चुकाने का नोटिस मिलने पर हुआ मामले का खुलासा। → आरोपी ललित शर्मा किसानों का केसीसी लोन का रूपये लेकर 2019 से था फरार
प्रकरण में ब्रांच मैनेजर अरविंद कुमार देवांगन को भी बनाया गया है आरोपी।
आरापियों के विरुध्द् कुल 13 प्रकरणों में शिकायत प्राप्त हुआ
जिसपर सख्त करवाई की गई
कई गंभीर धाराओं में भेजे गए जेल
1. वर्ष 2013 में ग्राम बेलगॉव के मनहरण मेरावी से 1,40,000/- केसीसी पर धोखाधड़ी ।
2. वर्ष 2013 ग्राम लमरा के लतमार निर्मलकर से एसबीआई व पंजाब बैंक से 04 लाख केसीसी लोन पर धोखाधड़ी ।
3. वर्ष 2014 में ग्राम खैरा नवापारा निवासी तिभाल मेरावी से 04 लाख रुपये के केसीसी लोन ।
4. वर्ष 2014 में ग्राम दरबानटोला निवासी लगनी बाई के ऋण पुस्तिका और जमीन का कागजात प्यारे पोर्ते के माध्यम से मंगाकर लगनी बाई का फर्जी वोटर आई डी बनाकर किसी अन्य व्यक्ति को लगनी बाई बनाकर बैंक में उपस्थित कर लगनी वाई के नाम से 2,80,000/- का केसीसी लोन ।
5. वर्ष 2015 में ग्राम लमरा के लतमार निर्मलकर की बहु देवकी और बेटा देवराम निर्मलकर मेरे पास 5,20,000 रुपये लेकर बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराने के नाम पर नगद प्राप्त कर फर्जी पासबुक देकर 5,20,000 रुपये का धोखाधड़ी किया ।
6. वर्ष 2016 में ग्राम लमरा के तोरन कंवर से एसबीआई गण्डई से 5,00000 रुपये का केसीसी लोन की धोखाधड़ी।
7. वर्ष 2016 में ग्राम मानपुर के जेटू यादव से 4 लाख रुपये केसीसी लोन कर धोखाधड़ी।
8. वर्ष 2017 में ग्राम पैलीमेटा के शांतिबाई से 1.70,000 रुपये
केसीसी लोन कर धोखाधड़ी ।
9. वर्ष 2017 में गाम दरबनटोला के आजूराम से 4 लाख की धोखाधड़ी । 10. वर्ष 2017में गाम डुमरिया के बिरझूराम से 2,50,000 रुपये का धोखाधड़ी ।
11. वर्ष 2018 में ग्राम वेंगरी के शियाराम ध्रुव से 5 लाख 70 हजार रुपये की धोखाधड़ी ।
12. वर्ष 2019 में ग्राम दरवान टोला के पुनाराम से 1 लाख 60 हजार रुपये की केसीसी कर धोखाधड़ी
13. वर्ष 2019 में ग्राम भंडारपुर के रोहित से 1 लाख 80 हजार रुपये की केसीसी लोन के नाम पर धोखाधडी किया गया है।
नाम आरोपी
01ललित शर्मा पिता बंशीलाल शर्मा उम्र 38 वर्ष साकिन ग्राम पैलीमेटा थाना मोहगांव जिला के0सी0जी0छ0ग0 हाल मुकाम कबीर नगर रायपुर
02जीवन लाल गोंड़ पिता पहलवान गोंड़ उम्र 37 साल साकिन ग्राम बेंगरी थाना मोहगांव जिला के0सी0जी
फरार आरोपी 1. बैंक मैनेजर अरविंद कुमार देवांगन 2. प्यारे पोर्ते
विवरणमामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है आवेदक सियाराम गोंड पिता मुकुन्दी गोंड़ उम्र 32 साल साकिन ग्राम बेंगरी थाना मोहगांव जिला के0सी०जी० द्वारा शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी के केसीसी बैंक खाते से 398000 रू. जीवन गोंड. के बैंक खाते में फर्जी तरीके से ट्रांसफर हुआ है उक्त शिकायत की जांच करने पर जांच दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी जीवन लाल गोंड़ निवासी बेंगरी द्वारा ललित शर्मा और निखिल श्रीवास्तव के कहने पर उनके साथ भारतीय स्टेट बैंक शाखा गंडई जाकर अपने बैंक खाते से 398000 रू. निकालकर 300000 रू को ललित शर्मा को देना व 50000 रू. को निखिल श्रीवास्तव को देना एवं 48000रू. को स्वयं रखना बताया गया है। जांच भारतीय स्टेट बैंक शाखा गंडई से आवेदक के केसीसी0 ऋण से संबंधित जानकारी प्राप्त करने पर केसीसी ऋण के समस्त दस्तावेजों में आवेदक के हस्ताक्षर तथा 398000रू. जीवन लाल गोंड़ के बैंक खाता में ट्रांसफर करने के फार्म में आवेदक के हस्ताक्षर में भिन्नता पाया गया है, जिसकी जॉच जारी है। आवेदन जांच पर अनावेदकगणों ललित शर्मा, निखिल श्रीवास्तव, जीवनलाल गोंड़ द्वारा एसबीआई गंडई के बैंक कर्मचारी से मिलकर षडयंत्रपूर्वक आवेदक सियाराम गोंड़ का फर्जी हस्ताक्षर कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर सदोष लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आवेदक के बैंक खाते से जीवनलाल गोंड़ के बैंक खाते 398000रू ट्रांसफर कर उक्त रकम को आहरण कर आवेदक को आर्थिक नुकसान पहुचांकर उसके साथ धोखाधड़ी करना पाया गया।