
अवैध क्लीनिक और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर वैधानिक कार्रवाई के दिए निर्देश
शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बिक्री पर होगी कोटपा एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही
बलरामपुर/(शोएब सिद्दिकी) संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नार्काे समन्वय समिति (एनसीओआरडी) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में नशीली दवाओं एवं मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर प्रभावी अंकुश लगाने, नशे के दुष्प्रभाव से बचाने तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वित कार्रवाई को और सशक्त बनाने के संबंध में विस्तृत रणनीति तैयार की गई। कलेक्टर श्री कटारा ने कोटपा एक्ट के प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने शैक्षणिक संस्थानो के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर कड़ी कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सघन निरीक्षण अभियान तथा सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन को कहा। उन्होंने होटलों एवं ढाबों का नियमित निरीक्षण कर अवैध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश भी दिए। बैठक में कलेक्टर ने प्रतिबंधित एवं एक्सपायर दवाओं की बिक्री,संचालित निजी क्लीनिकों के लाइसेंस, निर्धारित मानकों एवं औषधि भंडारण के जांच के निर्देश भी दिए।

कलेक्टर ने अवैध क्लीनिकों और नियम विरुद्ध दवा विक्रेताओं के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नशा उन्मूलन के लिए जन जागरूकता हेतु नशा मुक्ति अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए साथ ही नशामुक्ति केंद्र की जानकारी भी जन-जन तक पहुंचाने की बात कही ताकि जरूरतमंद लाभ ले सके।
पुलिस अधीक्षक वैभव बेंकर ने नशे के अवैध व्यापार के विरुद्ध सघन जांच करने को कहा। उन्होंने विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए तथा सूचना तंत्र को और मजबूत करने की बात कही। साथ ही मादक पदार्थों के अवैध परिवहन, भंडारण एवं बिक्री में संलिप्तता पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
बैठक में वनमण्डलाधिकारी श्री आलोक बाजपेयी, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, अपर कलेक्टर श्री आर.एस. लाल, श्री अभिषेक गुप्ता सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
