दहेज़ लोभी पति व दूसरी पत्नी को गिरिफ्तार कर जेल भेजा गया

दूसरी पत्नी के द्वारा पूर्व पत्नी के साथ मार पिट का मामला था।

स्थाई वारंट जारी होने के एक वर्ष से दोनों आरोपी फरार थे।

कुसमी/ (फिरदोश आलम) बलरामपुर जिले के कुसमी थाना प्रार्थिया अनिता खाखा का सामाजिक रिती रिवाज के साथ में दिनांक 09.5.2016 को ग्राम निचतपुर निवासी लक्ष्मण राम का पुत्र प्रदीप कुमार एक्का के साथ में हुआ था। शादी के लगभग 01 माह बाद आरोपी के द्वारा उसके कार खरिदना है कहकर प्रार्थिया अनिता खाखा से ढ़ाई लाख रूपये के मांग करने लगा तथा आरोपी के द्वारा अक्टूबर 2016 में ही अपने पूर्व प्रेमिका राजमणी टोप्पो के साथ में शादी कर लिया। इसी दौरान आरोपी प्रदीप एक्का के पिता लक्ष्मण एक्का तथा उसके भैया भाभी आरोपी जितेन्द्र एक्का, जेठानी पार्वती यह बोलकर तथा मारपीट कर उसे अपने घर से धक्का देकर निकाल दिये कि प्रदीप अब दूसरी पत्नी रख लिया है तथा तुम्हारा इस घर में रहने की जरूरत नही है। प्रार्थिया के सूचना पर थाना कुसमी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था तथा आरोपीगण के विरूद्ध 498 ए, 494, 34 भा०द०स० के अन्तर्गत अभियोग पत्र पेश किया गया था जिसका विचारण माननीय न्यायालय राजपुर में किया जा रहा था।

विचारण के दौरान आरोपी प्रदीप कुमार एक्का तथा राजमणी टोप्पो के द्वारा अपनी पूर्व पत्नी अनिता खाखा को दहेज प्रताड़ना का केश वापस लेने हेतु दबाव बनाने के लिये शंकरगढ़ बस स्टैण्ड में आरोपी प्रदीप एक्का एवं राजमणी द्वारा उसके साथ मारपीट की गयी थी जिसके कारण अभियोजन अधिकारी के द्वारा उक्त दोनो।

आरोपीगण का जमानतबंध पत्र निरस्त करने हेतु माननीय न्यायालय राजपुर के समक्ष आवेदन लगाया गया था जिसपर माननीय न्यायालय ने दिनांक 28.06.2023 को दोनो आरोपीगण का जमानतबंध पत्र निरस्त कर गिरफ्‌तारी हेतु स्थाई वारंट जारी किया गया था। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के एक वर्ष से दोनो आरोपीगण फरार थे तथा दिनांक 11.04.2024 को कुसमी थाना प्रभारी जीतेन्द्र जायसवाल के दिशानिर्देश में प्रधान आरक्षक प्रांजुल कश्यप, सुकेश एक्का, आरक्षक संजय साहू, देवचंद पैकरा, महिला आरक्षक सरिता एक्का  की सहायता से मुखबीर की सूचना पर शंकरगढ़ में बस में यात्रा कर रहे दोनो आरोपीगण राजमणी टोप्पो तथा प्रदीप एक्का को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया।

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