02 वर्षीय मासूम बच्ची की अनाचार के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, शेष प्राकृत जीवन काल तक के लिए,,

जांजगीर चांपा/संवाददाता (रजनी मानिकपुरी) माननीय विशेष न्यायालय ( एफटीसी कोर्ट) द्वारा  दी गई सजा
आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत की गई थी कार्रवाही
थाना प्रभारी जांजगीर निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई कर किया गया था अभियोग पत्र पेश।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि  वर्ष 2024 माह अक्तूबर में आरोपी द्वारा 02 वर्षीय मासूम बच्ची से अनाचार करने के मामले में आरोपी के  विरुद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 802/2024 धारा  65 (2) BNS एवं 06 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार एवं मार्गदर्शन अनुसार निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर द्वारा की जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। प्रकरण का विचारण माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश (FTC) महोदय, न्यायालय जांजगीर किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी आशिक देवार उर्फ लोधो पिता राज कुमार देवार निवासी बस स्टैण्ड के पास वार्ड क्रमांक 01 इंदिरा कालोनी कसडोल थाना कसडोल जिला बलौदा बाजार- भाठापारा हाल मुकाम शांति नगर जांजगीर थाना सिटी कोतवाली जांजगीर के विरुद्ध अपराध धारा में दोष सिद्ध पाए जाने से आजीवन कारावास, शेष प्राकृत जीवन काल तक के लिए दण्डित किया गया। उक्त मामले की पैरवी चंद्र प्रताप सिंह एवं योगेश गोपाल अतिरिक्त लोक अभियोजक जांजगीर द्वारा किया गया है।

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